सीबीआई के बाद सुप्रीमकोर्ट का भी सिसोदिया को झटका

हरेश उपाध्याय की रिपोर्ट
नयी दिल्ली:-आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई की।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए?सीजेआई ने कहा कि आपके पास तो वैसे भी राहत के लिए कानूनी विकल्प हैं। फिर आप सीधे यहां आए, इसका क्या कारण है?यहां पर आप अनुच्छेद 32 के तहत क्यों आए हैं? सीजेआई ने कहा कि यह अच्छी और स्वस्थ्य परम्परा नहीं है,जिसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया जाता है।जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की कि कोई घटना दिल्ली में हो रही है,इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे।सीजेआई ने कहा कि आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट का भी विकल्प है।उसे पहले आजमाना चाहिए।सिसोदिया के वकीलअभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उनका आना क्यों अनिवार्य था?उन्होंने कहा कि अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। गिरफ्तारी भी नियम सम्मत नहीं है।इस दौरान उन्होंने रोमेश थापर मामले में कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला टिप्पणी के साथ दिया।सिंघवी बोले कि कोर्ट ने अपने फैसलों में साफ किया है कि लोगों की व्यक्तिगत आजादी से समझौता नहीं हो सकता।सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद,अब आम आदमी पार्टी अब इस मामले में हाई कोर्ट जाएगी।ज्ञातव्य हो कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था।