बकायेदारों पर अब दस प्रतिशत ब्याज के साथ होगी वसूली











गाजीपुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया है कि जनपद में बकायेदार कुल 405 लाभार्थियों ने टर्मलोन, मार्जिग मनी, शैक्षिक ऋण लिया है एवं उनके द्वारा किस्तों का भुगतान समय से नही किया जा रहा है, उन्हें पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस निर्गत किया जा चुका है यदि बकाया धनराशि दिनांक 05.06.2023 तक कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गाजीपुर में सम्पर्क कर अपनी किस्त जमा करें, अन्यथा देय धनराशि की वसूली के लिए सम्बन्धित तहसील द्वारा आर0सी0 निर्गत कर दी जायेगी, जो कि नियम की ऋण व्याज सहित वसूली के बकाये के रूप में करेंगे तथा वसूली की जाने धनराशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि की वसूली की जायेगी।



