हिन्दू संगठनों की बैठक में हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हलाल प्रमाणपत्र वाली खाद्य सामग्री को हिन्दुओं के लिये हराम बताया

नई दिल्ली स्थित हिन्दू महासभा भवन में अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित हिन्दू संगठनों की बैठक में सभी हिन्दू संगठनों ने एक मत होकर सभी हिन्दुओं को घार्मिक आदेश जारी किया कि वे हलाल प्रमाणपत्र वाली खाद्य सामग्री को अपने रसोई घर, दुकान, फैक्ट्री में प्रवेश न होने दें। हिन्दू संगठनों ने हलाल खाद्य सामग्री को हिन्दुओं के लिये अभक्ष्य बताकर इसका सम्पूर्ण बहिष्कार करने का फैसला लिया।
बैठक में अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा ने कहा कि हलाल सेर्टिफाइड खाद्य पदार्थ बनाने वाली कम्पनियों में अनिवार्य रूप से 2 मुस्लिमों को हलाल प्रमाणपत्र जारी करने के लिये नौकरी पर रखा जाता है। ये मुस्लिम खाद्य सामग्री को मुस्लिम हाथों से छूकर दूषित कर देते हैं। हम हिन्दुओं की परम्परा है कि हम मुस्लिमों का छुआ हुआ नहीं खाते । हमारी दुकानों में मुस्लिमों का हुक्का आज तक अलग है। गलती से भी यदि कोई हिन्दू मुस्लिमों के हुक्के से एक दम लगा लेता है तो आज भी उसका प्रायश्चित गंगा स्नान और गंगा जल का पान करके शुद्ध होना है।
मुन्ना कुमार शर्मा ने दूसरी बात बतायी कि हिन्दू खाद्य कम्पनियों में हलाल सेर्टिफिकेट देने वाले अनिवार्य रूप से भर्ती 2 मुस्लिम हर खाद्य सामग्री के लोट में थूक कर उसे हलाल करते हैं।
हिन्दू संगठनों ने एक स्वर में सभी हिन्दुओं को धार्मिक आदेश जारी किया कि वो कहीं पर भी हलाल प्रमाणित वस्तुओं का सेवन नहीं करे।
इसी के साथ हिन्दू संगठनों ने रेलमंत्री सहित केंद्र सरकार को चेताया कि वो रेलवे सहित किसी भी सरकारी संस्थान जहां पर हिन्दू खाना खाते हैं,हलाल प्रमाणपत्र वाली खाद्य सामग्री का इस्तेमाल न करे। हलाल खाद्य सामग्री मुस्लिमों के थूकने के कारण हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं।
आने वाले नवरात्रों में व्रत, उपवास और पर्व के दिनों में यह भारत सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि खाद्य सामग्री की पवित्रता बनाये रखें ताकि हम हिन्दुओं का व्रत ओर उपवास भंग न हो।
हिन्दू संगठनों ने हिन्दू संस्थानों में हलाल प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार हिन्दुओं को देने और हलाल प्रमाण पत्र भी सरकारी संस्थानों के अधिकारियों द्वारा जारी करने का अनुरोध किया। जो कि केवल मुस्लिम देशों में निर्यात होने वाली खाद्य सामग्री तक ही सीमित रहे।
हिन्दू संगठनों ने सरकार को चेताया कि इस प्रकार का हलाल प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार ’जमीयत उलेमा-ए-हिंद’, ’हलाल इंडिया प्रा. लिमिटेड’ जैसे मुस्लिम संगठनों को देने से ऐसे संगठनों द्वारा हलाल प्रमाणपत्र के एवज की गयी आमदनी से इस्लामिक आतंकवादियों की मदद करने की आशंका बनी रहेगी। हलाल प्रमाणपत्र केवल मुस्लिमों द्वारा जारी करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15.1 का उल्लंघन है,जिसके अनुसार धार्मिक आधार पर भेदभाव करने की मनाही है।