सभी पीजी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य : विशेष त्यागी

सभी पीजी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य : विशेष त्यागी

नोएडा। पेइंग गेस्ट हाउस ओनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा काफी दिनो से प्रयास किया जा रहा था कि सभी पेइंग गेस्ट हाउस रैजिस्टर्ड होने चाहिए, आज वह समय आ गया है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बातें मानते हुए सभी पेइंग गेस्ट हाउस को रैजिस्टर्ड कराने का ऑप्शन दे दिया है, अब जितने भी पीजी, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशाला, रजिस्टर्ड नहीं थे उन सभी को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश संख्या 200849/b and b AVN homestay/पॉलिसी/2025 दिनांक 7 जुलाई 2025 का यह आदेश जारी किया था। रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए  होगा जिसमें चार्ज ₹2000 सिल्वर, ₹3000 गोल्ड होगा जोकि 3 साल के लिए मान्य होगा।

एसोसिएशन के अध्यक्ष विशेष त्यागी ने सभी पीजी हाउस ओनर से अपील की हैं कि सभी लोग इस अवसर का लाभ लें और रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, यह सूचना पर्यटन विभाग की तरफ से जारी की गई है और सभी के लिए अनिवार्य है, इसके लिए सभी लोग पेइंग गेस्ट हाउस ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस में संपर्क करे। 

पेइंग गेस्ट हाउस ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के अथक प्रयास से सरकार की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में सभी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो नहीं कराएगा वह काम नहीं कर पाएगा  इसी के साथ साथ बिजली का बिल घरेलू दर पर लिया जाएगा अब हम कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं आएंगे।

 इस अवसर पर सौरभ जुनेजा सचिव, अभिषेक सिंगल कोषाध्यक्ष, 
राम प्रवेश कुमार, निशांत सारस्वत, अजय सोनी भी उपस्थित रहे।