30 वर्ष पुराने मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव सहित 11 हुए दोषमुक्त

30 वर्ष पुराने मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव सहित 11 हुए दोषमुक्त

गाजीपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को 30 वर्ष पुराने मामले में बिहार के पूर्णिया के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित 11 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बीएन सिंह द्वारा आठ नवंबर 1993 को इस आशय की तहरीर दर्ज कराई गई कि सुबह करीब 10.30 बजे बिहार के पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू यादव एवं उमेश पासवान अपने साथ काफी संख्या में अवांछनीय तत्वों को लेकर उत्तर प्रदेश में अपने विरोधी राजनीतिक दलों की चुनाव सभाओं में प्रवेश करने वाले हैं।

सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ने उजियार घाट की तरफ से आती 19 गाड़ियों पर सवार लोगों को रोका। मना करने पर वे लोग उग्र हो गए और सरकारी काम में बाधा डाला साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस विवेचना के बाद आरोपी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, मजय लाल राय, भरत यादव उर्फ फेकन, असरारुल हक उर्फ लाडले, शमसुल हक, सुकेश राय, मनोज भारती, महेश कुमार पासवान, मोती लाल, दीपक कुमार उर्फ दीपक यादव एवं रामनारायन के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया

दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से कुल छह गवाहों को पेश किया गया। सभी ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सभी लोगों को दोषमुक्त कर दिया।