मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा

मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सूरत जिला अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। उनकी कथित 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर अदालत उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। बता दें कि 2019 की एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था। धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है।

इस बयान की वजह से फंसे राहुल गांधी
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में गुजरात की सूरत सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया है। राहुल गांधी इस दौरान अदालत में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था।

राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले आखिर चोर क्यों होते हैं? राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को बदनाम किया है। हालांकि, राहुल गांधी ने कोर्ट में ऐसे बयानों से इनकार किया है।