विधायक नहीं रहे मोहम्मद आजम खान
लखनऊ। बीते लोकसभा चुनाव में भड़काउ भाषण देने के मामले में एमपी—एमएलए कोर्ट की ओर से तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाये जाने पर सपा के कद्दावर नेता व रामपुर क्षेत्र से विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्यता शुक्रवार को समाप्त कर दी गई। आजम को विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्हर घोषित किये जाने के चुनाव आयोग का पत्र मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस बारे में देर शाम अधिसूचना जारी कर दी। सदस्यता समाप्त होने के साथ ही रामपुर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इसके बाद रामपुर की रिक्त सीट पर चुनाव होना तय है।


