सागौन का पेड़ बिना परमिशन काटने पर बन रक्षक ने कराया मुकदमा दर्ज

सागौन का पेड़ बिना परमिशन काटने पर बन रक्षक ने कराया मुकदमा दर्ज

गाजीपुर - कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के गेहुडी में सागौन के हरे पेड़ की बिना परमिशन की कटाई के मामले में हल्का वन रक्षक के तहरीर पर एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मौके से 84 बोटा लकड़ी बरामद किया है । वन विभाग की कार्रवाई से अवैध पेड़ काटने वालों में हड़कंप मच गया है जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के गेहुडी गांव रविवार को वन विभाग को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की बड़ी संख्या में सागौन का पेड़ काटा जा रहा है ।मुखबिर की सूचना के आधार पर वन विभाग के दरोगा आशीष राय मय टीम के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा की सागौन के पेड़ काटे हुए हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर बताया गया कि सागौन का पेड़ रामविलास यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव निवासी गेहुडी थाना कासिमाबाद के द्वारा काटा गया है। विभाग की टीम के द्वारा मौके पर आरोपित व्यक्ति से पूछताछ की गई तो बताया कि यह पेड़ मेरी निजी भूमि में है और मेरे द्वारा काटा गया है ।आरोपित व्यक्ति के पास पेड़ काटने के मामले में कोई आदेश व कोई कागजात नहीं मिल सका। वन विभाग की टीम को मौके से पेड़ कटान के कुछ वोटो की मौजूदगी मिली। काटे हुए पेड़ो की संख्या 90 बताया जा रहा है ।मौके पर बरामद छोटे बड़े कुल 84 बो लकड़ी बरामद कर पुलिस थाने लाइ। जिसका नाम की सूची अलग से उपलब्ध कराई जाएगी ।वन विभाग ने बताया कि उक्त प्रकरण उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4 /10 का खुला उलंघन किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।इस संबंध में कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि वनरक्षक के तहरीर पर आरोपित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय वन अधिनयम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है