औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर एक्शन में, जांच में अधोमानक पाए गए दो नमूने

औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर एक्शन में, जांच में अधोमानक पाए गए दो नमूने

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों पर औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर एक्शन में।

औषधि निरीक्षक द्वारा जांच में अधोमानक पाए गए दो नमूनों की कंपनी व उसके ज़िम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में दो वाद दायर किए गए हैं ।

बता दे कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के क्रम में एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में जनपद के मेडिकल स्टोर्स पर मानकों के अनुरूप दवाईयों की बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर समय समय पर औषधि नमूने जांच के लिए भेजा जाते है, जिनमें से दो Moxfaith और moxaveri एंटीबीओटीक टेबलेट जांच में अधोमानक पायी गयी.

अधोमानक औषधि को बनाना और बेचना औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 18 में उल्लंघन है जो कि धारा 27 में दण्डनीय अपराध है, जिसकी विवेचना कर moxfaith टेबलेट की निर्माता कंपनी प्रोटेक्ट टेली लिंक,  हिमाचल प्रदेश और moxaveri टेबलेट की निर्माता कंपनी नियोवेरीटस हेल्थ केयर,  हिमाचल प्रदेश और उनके ज़िम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया है।