राष्ट्रीय राजमार्ग पर देरी या दूरी पर भी देना होगा शुल्क - आरटीआई 

राष्ट्रीय राजमार्ग पर देरी या दूरी पर भी देना होगा शुल्क - आरटीआई 
 समाजसेवी रंजन तोमर ने मांगी थी जानकारी , सोशल मीडिया पर फ़ैल रहे भ्रामक वीडियो 
नॉएडा  - सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों द्वारा देखे गए वीडियो और उससे होने वाली परेशानियों  के मद्देनज़र शहर के समाजसेवी श्री रंजन तोमर ने एक आरटीआई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में लगाई थी , दरअसल यह वीडियो एक तथाकथित कानून के जानकार ने डाली थी , ऐसे अन्य भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनमें भ्रामक जानकारी साझा की जाती है जिससे टोल पर समस्या उत्पन्न होती है और आम जनता और टोल कर्मियों के बीच गरमा गर्मी के आसार बन जाते हैं , वीडियो में कहा गया था की टोल पर निर्धारित समय से ज़्यादा देर रुकने पर टोल माफ़ हो जायेगा ,वहीँ प्रत्येक टोल से एक निश्चित दूरी तक बनाई गई एक पीली लाइन से यदि गाड़ियों की लाइन हो जाती है तो भी टोल माफ़ हो जायेगा।  
इस बाबत सही सही जानकारी लेने हेतु रंजन तोमर ने यह आरटीआई लगाई थी , इसके जवाब में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यह साफ़ कहता है की राष्ट्रिय राजमार्ग शुल्क नियमावली 2008 के तहत टोल में देरी या टोल प्लाजा से दूरी अथवा लाइन  होने पर किसी भी तरह की छूट या मुआवज़ा नहीं मिलेगा।  इससे साफ़ है की इस तरह की भ्रामक वीडियो देख कर आम जनता टोल पर कोई ऐसे कदम न उठाये जिससे शांति भंग हो और परेशानी का सामना करना पड़े , रंजन तोमर ने कहा की इस तरह की भ्रामक वीडियो को हटवाने हेतु श्री तोमर केंद्रीय  सड़क , परिवहन  एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को भी चिट्ठी लिखेंगे।