प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का होगा शुभारंभ

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का होगा शुभारंभ

गाजीपुर - प्रधानमंत्री विष्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन की बैठक दिनांक 28.08.2023 को अपराहन् 3.30 बजे राइफल क्लब, गाजीपुर में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें विभिन्न बिन्दूओ पर चर्चा एवं निर्णय लिया गया। सचिव/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, गाजीपुर द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 15.08.2023 को मा प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गयी तथा योजना का उद्घाटन दिनांक 17.09.2023 को विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर किया जायेगा। आन लाइन पंजीकरण पोर्टलhttps://pmvishwakarma.gov.in/    पर दिनांक 25.08.2023 से 16.09.2023 तक किया जायेगा। जनपद-गाजीपुर का लक्ष्य-1500 निर्धारित किया गया है, जिसमें विभिन्न टेªड शामिल है। जिसमें दर्जी, कुम्हार,नाई,सोनार,मोची/चर्मकार/जूता बनाने वाले,मूर्तिकार(पत्थर),बढ़ई(सुथार),,राजमिस्त्री,लोहार, डलिया(टोकरी)/चटाई/झाडू बनाने वाले,नाव बनाने वाले,गुडिया और खिलौना बनाने वाले,ताला बनाने वाले,मालाकार,हथौला व टूलकिट बनाने वाले,घोबी,अस्त्र बनाने वाले,मछली का जाल बनाने वाले शामिल है। बैठक में इस योजना हेतु आवेदक की योग्यता/पात्रता की षर्तें बताते हुए कहा कि इस योजना में हस्तषिल्पी/क्राफ्टमैन परिवार आधारित पारम्परिक व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए, हस्तषिल्पी/क्राफ्टमैन द्वारा हस्तचालित यंत्रों का प्रयोग किया जाता हो, हस्तषिल्पी/क्राफ्टमैन की न्यूनतम आयु 18 वर्श के ऊपर होनी चाहिए,आवेदक हस्तषिल्पी/क्राफ्टमैन भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार की योजनाएं जैस-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अथवा अन्य किसी योजना में विगत 5 वर्शों से ऋण प्राप्त न किया हो। मुद्रा एवं स्वनिधि योजना में ऋण चुकाने वाले लाभार्थी पात्र होगें। 5 वर्श की गणना ऋण स्वीकृति की तिथि से किया जायेगा। इस योजना मे परिवार का एक ही व्यक्ति लाभ हेतु पात्र होगा जिसमे परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे से है उन्होने बताया कि  सरकारी सेवा में योजित व्यक्ति का परिवार इस योजना हेतु पात्र नही होगें। इस योजना में आवेदक के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो जिसमें आधार कार्ड,मोबाइल नम्बर ,बैंक खाता का विवरण( आवेदक के पास खाता नम्बर न होने की दषा में पंजीकरण से पूर्व बैंक में खाता खोलना अनिवार्य होगा तथा राषन कार्ड(राषन कार्ड न होने की दषा में परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अपलोड करना होगा)। 

अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा षासन से प्राप्त लक्ष्य-1500 के सापेक्ष विकास खण्डवार, नगर पालिकावार/नगर पंचायतवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए दिनांक 05.09.2023 तक दिये गये लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अधिषासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गाजीपुर को निर्देष दिया गया कि सीएससी सेंटर पर योजना की गाइड लाइन के अनुसार पात्र परम्परागत कारीगरों को ही लाभ दिये जाने हेतु पंजीकरण कराना सुनिष्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, उपजिलाधिकारी सदर प्रखर उत्तम, समस्त सम्बन्धित अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/पंचायत उपस्थित थें ।