सार्वजनिक अवकाश दिवस पर भी खुले रहेंगे यह कार्यालय 

सार्वजनिक अवकाश दिवस पर भी खुले रहेंगे यह कार्यालय 

गाजीपुर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी  नरेन्द्र विश्वकर्मा ने जनपद के दिव्यांगजन एवं संस्थाएं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही है., को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2017 की धारा (1) के अन्तर्गत प्रदेश के दिव्यांगजन हेतु राज्य निधि का गठन किया गया है। दिव्यांगजन के हितार्थ निम्न 04 प्रकार के वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है जिसमें उ०प्र० के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना, उ०प्र० के दिव्यांगजन जिनका खेल /ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/ थियेटर साहित्य जैसे क्षेत्रों  में  उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिये बैच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता , उ०प्र० के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। उन्होने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन एवं संस्था जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही है, अपना आवेदन पत्र कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन, कमरा नं० 26 गाजीपुर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदया की संस्तुति के साथ निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किय जा सकें।

गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (जि0यो0स0) आर्यका अखौरी ने बताया है कि जिला गाजीपुर में नगरीय निकायों (नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिए वर्गवार निर्धारित संख्या में सदस्य/सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है। अनारक्षित वर्ग- शून्य, अनारक्षित वर्ग (महिला)-01, अनुसूचित जाति-शून्य, अनुसूचित जाति (महिला)-शून्य, अन्य पिछड़ा वर्ग-01, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)-शून्य । जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी ने उक्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी को सार्वजनिक नोटिस दिया है। नाम निर्देशन पत्र अधोहस्ताक्षरी को क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान (आर0टी0आई0) गाजीपुर के सभाकक्ष स्थल पर दिनांक 17 जून, 2023 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह् 04.00 बजे तक दिये जा सकते है। नाम निर्देशन पत्रों की जॉच का काम क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान (आर0टी0आई0), गाजीपुर के सभाकक्ष स्थल पर दिनांक 17 जून, 2023 को अपरान्ह् 04.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जायेगी। यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह दिनांक 21 जून, 2023 (पूर्वान्ह् 11.00 बजे से अपरान्ह् 03.00 बजे तक) को स्वयं उपस्थित होकर वापस ले सकता है। यदि निर्वाचन में मतदान आवश्यक हो तो मतदान दिनांक 25 जून, 2023 को पूर्वान्ह् 08.00 बजे से अपरान्ह् 03.00 बजे के बीच होगा। मतगणना दिनांक 25 जून, 2023 को अपरान्ह् 03.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी। नाम निर्देशन पत्र के प्रपत्र-2 दिनांक 10.06.2023 से 17.06.2023 तक पूर्वान्ह्11.00 बजे से अपरान्ह् 03.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी के जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), विकास भवन, से प्राप्त किये जा सकते है। उपरोक्त निर्वाचन उ0प्र0 जिला योजना समिति नियमावली 2008 के अनुसार सम्पन्न होगा। उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार नामांकन, नामांकन पत्रों की जॉच, उम्मीदवारी वापसी, मतदान और मतगणना का कार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान(आर0टी0आई0), के सभाकक्ष में सम्पन्न होगा।