औषधि निरीक्षक ने किया एस.एस. फार्मा का निरीक्षण, जांच के लिए 2 औषधियों सैंपल लिए। अनियमितता पाए जाने पर लाइसेन्स निलंबित की संस्तुति











आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशों के क्रम में एवं जिलाअधिकारी के नेतृत्व में आम नागरिकों को मानकों के अनुरूप औषधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एक्शन में
नोएडा। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के निर्देशों के क्रम में मेडिकल स्टोर्स पर औषधियों की मानकों के अनुरूप पर्याप्त उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद का खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारीगण निरंतर स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि बदलते मौसम के चलते बुखार, खंसी एवं अन्य बीमारी में प्रयुक्त औषधि की गुणवत्ता एवं संबंधित क्रय विक्रय अभिलेखों की जांच के क्रम मे एस.एस. फार्मा से कुल दो (एंटी बीओटीक कैपसूल एक एंटी बीओटीक टेबलेट) औषधि का नमूना संग्रहित किया गया।
मौके पर इन औषधि के बिल के साथ अन्य 6 दवाओं के क्रय विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं करने पर व निरीक्षण में विक्रय बिल की जांच मैं पाया गया है कि फर्म द्वारा बिना लाइसेन्स मेडिकल स्टोर को दवा बेची गई है . जिसके प्रमाण कंप्युटर में मिले हैं . बिना लाइसेन्स के मेडिकल स्टोर संचालक को दवा देना लाइसेन्स की शर्तों का उल्लंघन है . जिसके क्रम में तत्काल रूप से औषधि विक्रय पर रोक लगाते हुए ss pharma के लाइसेन्स निलंबन की कार्यवाहि हेतु औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी जा रही है .
औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने जानकारी देते हुए अवगत कराया की मेडिकल स्टोर के क्रय विक्रय अभिलेखों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है की किसी भी मेडिकल द्वारा किसी बिना या अवैध लाइसेंस धारी को औषधि का क्रय विक्रय तो नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जिनकी रिपोर्ट आने पर एवं विवेचना करने पर आग्रिम कार्यवाही औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के अन्तर्गत नियमनुसार की जाएगी। औषधि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में सभी प्रकार की दवाइयां मानकों एवं गुणवत्ता के साथ सभी मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आगे भी इसी प्रकार अभियान संचालित करते हुए मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाएगी।



